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                                    2018
                                
                                
                            
                        जीएसटी काउंसिल के आदेश पर व्यवस्था लागू, ट्रांसपोर्टर बिना आइडी नहीं ढो सकेंगे माल
वाराणसी-अब ट्रांसपोर्टरों को माल ढोने से पहले आइडी नंबर (जीएसटीएन) अपने पास रखना होगा। कहने का आशय यह कि ट्रांसपोर्टर बिना आइडी के माल नहीं ढो सकते। बिना आइडी के माल ढोने पर उनको जुमार्ना देना पड़ सकता है। वाणिज्यकर विभाग ने जीएसटी काउंसिल के आदेश पर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। कर चोरी को रोकने के लिए इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। विभाग के इस फरमान से ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया है।
 माल ढोने के लिए अभी तक ट्रांसपोर्टरों को आइडी की जरूरत नहीं पड़ती थी। वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत ट्रांसपोर्टर बिना आइडी के ही माल गंतव्य स्थान को पहुंचा देते थे। ज्वाइंट कमिश्नर (एसआइबी/प्रवर्तन) ओपी तिवारी ने बताया कि ट्रांसपोर्टर को अब माल ढोने से पहले आइडी अपने पास रखना जरूरी होगा। जीएसटी काउंसिल ने इस बाबत सर्कुलर जारी कर दिया है। यह नियम एक अक्टूबर से प्रभावी हो हो गया है। आदेश में कहा गया है कि जब तक ट्रांसपोर्टर आइडी नहीं बनाएंगे अथवा ई-वे बिल में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, तब तक वह व्यापारियों का माल नहीं ढो सकेंगे। माल ढोने से पहले ई-वे बिल में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बिना रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर अगर माल के साथ पकड़े के गए तो उन पर जुमार्ना लगाया जाएगा।
वाराणसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी तिवारी का कहना है कि अधिकतर ट्रांसपोर्टर विभाग में पंजीकृत है। बिना ई-वे बिल के माल नहीं ढोते हैं। जो ट्रांसपोर्टर पंजीकृत नहीं है, उनको आॅनलाइन जीएसटीएन नंबर लेना पड़ेगा। इसलिए इसमें भी काफी वक्त लगने की संभावना है। अगर ट्रांसपोर्टरों के पास आईडी नहीं होगी तो चेकिंग पोस्ट पर व्यापारियों का माल रोका जा सकता है। इस नए रमान से ट्रांसपोर्टरों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है।
