News

24 Apr 2018

एमपी, अरुणाचल सहित 5 राज्यों में 25 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल..

 देश भर में 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच 12 राज्यों में ई-वे बिल लागू हो चुका है। अब 25 अप्रैल से अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पुद्दुचेरी में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू होने जा रहा है। अभी तक इंट्रा स्टेट ई-वे बिल आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ई-वे बिल लागू हो चुका है। ई-वे बिल बिना किसी परेशानी के लागू होने के बाद सरकार इसे फेज वाइज अन्य राज्यों में लागू कर रही है।

25 अप्रैल से इन राज्यों में लागू होगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल

अब 25 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और पुद्दुचेरी में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो रहा है। 22 अप्रैल तक करीब 1.84 करोड़ ई-वे बिल सफलता पूर्वक जेनरेट हुए हैं। इसमें से करीब 22 लाख इंट्रा स्टेट ई-वे बिल बनाए गए हैं। अब इन राज्यों के अंदर भी 50 हजार रुपए से अधिक का माल ट्रांसपोर्ट करने पर ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होगा।


इंटर स्टेट की तरह ही बनेगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल

अब इन राज्यों में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के गुड्स की सप्लाई राज्य के अंदर भी करने पर ई-वे बिल बनाना होगा। सरकार ने बिल जेनरेशन आसान हो उसके लिए इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बिल बनाने के फार्मेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। कारोबारी को केवल इंट्रा स्टेट बिल बनाते समय केवल दूरी को बदलना होगा। इसके पहले इंटर स्टेट ई-वे बिल एक अप्रैल 2018 से सरकार लागू कर चुकी है।

क्या है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ई-वे बिल

राज्य के अंदर ही स्टॉक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल बनेगा, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में स्टॉक भेजने या मंगाने के लिए इंटर स्टेट ई-वे बिल बनेगा।